फेरे लेने से पहले पहुंचे अधिकारी, परिजनों को सिखाया सबक

नोएडा में 35 साल का युवक नाबालिग से रचा रहा था विवाह : फेरे लेने से पहले पहुंचे अधिकारी, परिजनों को सिखाया सबक

फेरे लेने से पहले पहुंचे अधिकारी, परिजनों को सिखाया सबक

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Noida News : समय बदलने के बाद भी लोगों की सोच अभी तक नहीं बदल पाई है। इसका उदाहरण इससे भी लगाया जा सकता है कि गौतमबुद्ध नगर में बुधवार को एक 35 साल के शख्स से 17 साल की एक नाबालिग की शादी की जा रही थी। ऐसे में गौतमबुद्ध नगर चाइल्ड हेल्पलाइन ने एक मासूम को शादी के बंधन में बंधने से बचाया है। बताया जा रहा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर किसी ने शिकायत की थी कि नोएडा के सेक्टर-45 सदरपुर गांव में एक नाबालिग की शादी की जा रही है ऐसे में तत्काल मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया गया।

बाल विवाह रुकवाने के लिए अभियान 
जिला प्रोबेशन अधिकारी आशीष कुमार ने चाइल्ड हेल्पलाइन को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। प्रकरण में न्याय पीठ को पत्र के माध्यम से बाल विवाह रुकवाने का अनुरोध किया गया। बुधवार शाम चार बजे नाबालिग की शादी होनी थी, लेकिन शादी से करीब एक घंटे पहले टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाकर स्वजन के सुपुर्द किया।

मां-पिता के दबाव में शादी के लिए तैयार हो गई नाबालिग
सदरपुर की किशोरी के पिता सेक्टर-44 में ही परचून की दुकान हैं। वह साप्ताहिक बाजार में भी दुकान लगाते हैं। उनकी दो बेटियां और एक बेटा हैं। जिस नाबालिग की शादी हो रही थी। वह सबसे बड़ी बेटी है। आर्थिक तंगी की वजह से स्वजन 17 साल की बेटी की शादी 35 साल के व्यक्ति से कराने को तैयार हो गए। लड़के पक्ष वालों को नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है। युवक के नाम चार मकान है, जिसका किराया आता है। स्वजन को लगा कि अगर अच्छे परिवार में बेटी की शादी हो जाएगी तो उसे आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा। स्वजन ने बहला फुसलाकर नाबालिग को शादी के लिए राजी कर लिया। मां-पिता के दबाव में नाबालिग शादी के लिए तैयार हो गई। नाबालिग ने आठवीं तक की पढ़ाई की है।

इस साल तीन को बालिका वधू बनने से रोका
1.  सेक्टर-123 का मामला:
   • एक युवती शादी से पहले फरार हो गई
   • परिवार ने 13 साल की नाबालिग को दुल्हन बनाने का प्रयास किया
   • बेइज्जती से बचने के लिए यह कदम उठाया गया
   • चाइल्ड लाइन ने हस्तक्षेप कर बाल विवाह रोका
2 दनकौर गांव का मामला:
   • एक किशोरी की उम्र विवाह के समय कानूनी आयु से दो महीने कम थी
   • चाइल्ड लाइन ने इस विवाह को भी रोका
3  कानूनी प्रावधान:
  बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू
  लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आआयु 18 वर्ष
  लड़कों के लिए न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष
  इससे पहले किया गया विवाह कानूनी अपराध है

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