अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप बाहर निकलने के लायक नहीं, जेल का आनंद लें

आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका : अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप बाहर निकलने के लायक नहीं, जेल का आनंद लें

अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप बाहर निकलने के लायक नहीं, जेल का आनंद लें

Tricity Today | आम्रपाली समूह के चैयरमेन अनिल कुमार शर्मा

Noida News : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के चैयरमेन अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली समूह के अनिल कुमार शर्मा ने हजारों खरीदारों को धोखा दिया है, ऐसे में अनिल कुमार शर्मा को जमानत नहीं मिलेगी। 

4 सालों से जेल में बंद है अनिल शर्मा
अनिल कुमार शर्मा करीब 4 सालों से जेल में बंद है। कुछ समय पहले बीमारी के नाम पर अनिल शर्मा को जमानत मिली थी। कुछ दिनों के लिए अनिल शर्मा बाहर आया था, लेकिन दोबारा से जेल चला गया है। इस मामले में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि अनिल कुमार शर्मा ने हजारों घर खरीदारों को धोखा देते हुए करोड़ों रुपए हड़पे हैं।

कोर्ट का ऑर्डर
यह फैसला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, "यह साधारण धोखाधड़ी का मामला नहीं है। हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा देखिए। आपको हमारी सहानुभूति नहीं मिल सकती। बेहतर होगा कि आप जेल में रहने का आनंद लें। आपने जो किया, उस बारे में अदालत को अच्छी तरीके से पता है। आपने जो गड़बड़ी की है, हम उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा सकते हैं।"

28 फरवरी 2019 को हुआ था गिरफ्तार
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली के चेयरमैन अनिल शर्मा को बीते 28 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया था। अनिल शर्मा के साथ उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई हजारों करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में की गई। अनिल शर्मा और उनके साथियों के खिलाफ 38 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

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