Noida News : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (Noida) को बड़ी राहत मिली है। दोनों प्राधिकरण के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में मामला दर्ज करवाया गया था। दोनों अथॉरिटी के खिलाफ कथित रूप से बाजार में मजबूत स्थिति के दुरूपयोग की शिकायत की गई थीं। सीसीसाई ने इस शिकायतों को खारिज कर दिया है। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि उसे उम्मीद है ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण शिकायतों में उठाये गये मुद्दों पर प्रतिकूल रुख रखे बिना विचार करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के खिलाफ निजी रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय क्रेडाई और रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने आयोग में तीन शिकायत दाखिल की थी। इस शिकायतों पर सुनवाई करते हुए सीसीआई ने यह आदेश दिया है। क्रेडाई (कान्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसएिशन ऑफ इंडिया) की पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा के खिलाफ शिकायत की थीं। वहीं, सुपरटेक कम्पनी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ शिकायत की थी। अब चार मई के अपने आदेश में सीसीआई ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है।
आयोग ने कहा है कि वह रियल एस्टेट क्षेत्र की स्थिति और परियोजनाओं को पूरा करने में कंपनियों के आड़े आ रही कठिनाइयों से अनजान नहीं है। इन कठिनाइयों में कुछ पूरी तरह से उनके नियंत्रण से परे हैं। आदेश में कहा गया है, ‘‘आयोग को उम्मीद है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उठाए गए मुद्दों पर गैर-प्रतिकूल तरीके से कंपनियों और उसके प्रतिनिधि निकाय क्रेडाई के साथ बैठक बुलाकर विचार करेंगे, ताकि डेवलपरों की वास्तविक कठिनाइयों का पता लगाया जा सके। उन परेशानियों का का जल्द -से-जल्द समाधान किया जा सके।’’