हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस से मांगा भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का ब्यौरा, तीन सालों का देना होगा हिसाब

बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस से मांगा भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का ब्यौरा, तीन सालों का देना होगा हिसाब

हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस से मांगा भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का ब्यौरा, तीन सालों का देना होगा हिसाब

Tricity Today | गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट

Noida News : गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट को लेकर इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर पुलिस से पिछले तीन सालों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने बर्खास्त सिपाही अंकित बालियान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

अगली सुनवाई 12 मार्च को 
साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि इस अवधि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कितने पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कितनों को बिना नोटिस बर्खास्त किया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च तय की है। साथ ही इस तारीख पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जांच अधिकारी को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश का पालन कराने के लिए रजिस्ट्रार अनुपाल को तीन दिनों में इसकी सूचना संबंधि अधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

बर्खास्त सिपाही ने खोला हुआ है मोर्चा 
गौतमबुद्धनगर के रबुपुरा थाने में बतौर सिपाही अंकित बालियान तैनात था। सितम्बर 2023 में उसके खिलाफ बीटा-टू थाने में वसीम कबाड़ी से एक लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसकी व्हाट्सएप वायस रिकॉर्डिंग भी वायरल है। कबाड़ी ने सीएम से इसकी शिकायत भी की थी। इसके बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर पहले सिपाही के खलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उसे गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर ने बर्खास्त कर दिया। इसके बाद निचली आदलत से जमानत याचिका खारिज होने पर सिपाही ने हाईकोर्ट में शरण ली। 
 
सिपाही का आरोप, सीपी ने बिना नोटिस किया बर्खास्त 
इस मामले को लेकर सिपाही ने कोर्ट में कहा कि उस उसे झूठा फंसाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फर्जी है। पुलिस कमिश्नर ने उसे बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने सिपाही की दलीलों को सुनने के बाद उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। साथ ही व्यक्तिगत हलफनामे पर गौतमबुद्धनगर में भ्रष्टाचार मामले में हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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