इस झंझट से मुक्ति पाने की तारीख आ रही है, पढ़िए पूरी जानकारी

क्या आपका नोएडा में ट्रैफिक चालान कटा है? इस झंझट से मुक्ति पाने की तारीख आ रही है, पढ़िए पूरी जानकारी

इस झंझट से मुक्ति पाने की तारीख आ रही है, पढ़िए पूरी जानकारी

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Noida News : अगर गौतमबुद्ध नगर जिले के दायरे में आपका ट्रैफिक चालान कटा है तो उससे मुक्ति पाने का वक्त आ गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की सहूलियत के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई को होने जा रही है। इस दिन करीब 5 लाख 20 हजार वाहनों के चालान निस्तारण की तैयारी है। पुलिस की तरफ से इन सभी वाहन चालकों को अदालत से संबंधित जानकारी भेज दी गई है। लोगों के लिए लोक अदालत में यातायात पुलिस की तरफ से हेल्प डेस्क लगाई जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस लोगों को भेज रही है जानकारी
डीसीपी यातायात अनिल कुमार यादव ने बताया कि 10 अप्रैल से 8 मई 2023 के दौरान काफी संख्या में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान  23,237 लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से और मोबाइल फोन-एसएमएस द्वारा 19,252 लोगों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 15,200 ऐसे वाहन चालक थे, जिनको अपने वाहन के चालान की जानकारी नहीं थी। उनको ई-चालान से चेक कर अवगत कराया गया है। संबंधित कोतवाली के माध्यम से 17,200 लोगों को उनके घर तक नोटिस भिजवाकर चालान की जानकारी दी गई है। इन सारे लोगों को लोक अदालत में शामिल होने को कहा गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों के साथ हुई बैठक में 3,910 लोगों को चालान की जानकारी दी गई। 

लोक अदालत में लगता है मामूली जुर्माना
डीसीपी ने बताया कि लोक अदालत का अधिक से अधिक लोग फायदा उठाएं। इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा पेम्फलेट के जरिए भी लोगों को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सीधे यातायात पुलिस कार्यालय में जाकर चालान जमा करने पर पूरी चालान राशि जमा करनी होती है, जबकि लोक अदालत में यह राशि आधी या उससे भी कम रह जाती है।

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