Tricity Today | मास्टरमाइंड यशपाल तोमर के करीबी बैलू पुलिस की हिरासत में
Noida News : चिटहेरा भूमि घोटाला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ढाई हजार से भी ज्यादा का घोटाला करने वाले मास्टरमाइंड यशपाल तोमर के करीबी बैलू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस मामले में बुधवार को गौतमबुद्ध नगर की गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई। शासकीय वकील बबलू चन्देला की पैरवी पर न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने बैलू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस बड़े घोटाले का खुलासा आपके पसंदीदा न्यूज़ वेबपोर्टल TRICITY TODAY ने किया है। जिसके बाद ही घोटाले के मास्टरमाइंड और यूपी के टॉप 10 माफियाओं में शामिल यशपाल तोमर जेल में बंद है।
यशपाल तोमर और बैलू एक ही गांव के, क्राइम ब्रांच पर भी सवाल
खास बात यह है कि बैलू भी यशपाल तोमर के पैतृक गांव बरवाला का रहने वाला है। वह अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता है। यशपाल तोमर ने फर्जीवाड़ा करके बैलू को चिटहेरा गांव का निवासी घोषित करवाया था। इसके बाद गांव के अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले किसानों की जमीन के एग्रीमेंट उसके नाम करवाए गए थे। बाद में सरकारी पट्टों की यह जमीन राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके हासिल की। इसके बाद बैलू के नाम यशपाल तोमर की करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति ट्रांसफर की गई। खास बात यह है कि क्राइम ब्रांच पिछले एक साल से बैलू और दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।
22 मार्च को हुआ था गिरफ्तार
आपको बता दें कि बीते 22 मार्च को गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी बैलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट के सामने पेश किया और वहां से उसको जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत बैलू पर एक्शन हुआ है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट विशेष न्यायालय के आदेश पर बैलू समेत 8 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत बीते 22 मार्च को कार्रवाई की गई।
जनवरी 2022 से सलाखों के पीछे यशपाल तोमर
गैंग लीडर यशपाल तोमर को उत्तराखंड पुलिस द्वारा जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उसे उत्तराखंड की एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। वह तब से हरिद्वार जेल में बंद है। उस पर हरिद्वार पुलिस ने भी गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी। यशपाल तोमर ने हरिद्वार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की है। दूसरी ओर गौतमबुद्ध नगर में दर्ज किए गए मुकदमे में जिला अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।