बेटा नहीं हुआ तो 2 बच्चियों की मां को 11 साल बाद 3 तलाक, उलेमाओं पर धमकी देने का आरोप

नोएडा : बेटा नहीं हुआ तो 2 बच्चियों की मां को 11 साल बाद 3 तलाक, उलेमाओं पर धमकी देने का आरोप

बेटा नहीं हुआ तो 2 बच्चियों की मां को 11 साल बाद 3 तलाक, उलेमाओं पर धमकी देने का आरोप

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Noida News : नोएडा में एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी पति ने बेटा नहीं होने पर 11 साल बाद उसको जबरन तीन तलाक सुना दिया। उसे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला की दो बेटियां हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

महिला ने खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताया
नोएडा के सेक्टर-55 में रहने वाली नसीम जैदी पत्नी अली इमरान मिर्जा ने एफआईआर दर्ज करवाई। नसीम का आरोप है कि वह पिछले 11 वर्षों से अपनी दो पुत्रियों के साथ रह रही है। उसे कोई बेटा नहीं हुआ है। इस कारण पति अली इमरान मिर्जा, जेठ और ननंद उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। मारपीट की जाती है। गाली-गलौज किया जाता है। इतना ही नहीं मिट्टी का तेल छिड़ककर मारने की कोशिश की गई है। महिला ने खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताया है। नसीम का आरोप है कि उसे घर से निकालने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। 

किसी भी तरह घर से बाहर निकालना है मकसद
नसीम ने कहा, "मैं पढ़ी-लिखी महिला हूं और देश के कानून में भरोसा रखती हूं। मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुझे सेक्टर-55 के घर में एक कमरा, एक बाथरूम और एक किचन दिया गया है। इसके बावजूद मेरा पति, जेठ और ननंद अदालत के आदेश की अवहेलना करते हैं। घर में ताला लगा देते हैं। गार्ड बैठा दिया गया है, जो मुझे घर में घुसने से रोकता है। मेरे कमरे से सामान को गायब कर दिया जाता है। अकसर घर की बिजली और पानी कटवा देते हैं। इनका मकसद केवल मुझे परेशान करके किसी भी तरह घर से बाहर निकालना है। यह लोग मुझे और मेरी बच्चियों को घर से बाहर करना चाहते हैं।"

तीन तलाक कानून से सुरक्षा की मांग
नसीम ने आगे कहा, "मैं शिया समुदाय से ताल्लुक रखती हूं। मेरा समुदाय तीन तलाक का घोर विरोधी है। हमारे समुदाय में इस तलाक व्यवस्था की कोई अहमियत नहीं है। भारत सरकार ने भी तीन तलाक को गैर वाजिब, गैर कानूनी और असंवैधानिक दंडनीय अपराध घोषित किया है। मैं मुस्लिम विवाह पर अधिकार की सुरक्षा अध्यादेश-2019 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज करवाना चाहतु हूं। इस मामले में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है। मेरे पति को मेरा और बच्चों का खर्चा देना होगा। इतना ही नहीं 3 से 4 साल की सजा का भी प्रावधान है। मुझे इस कानून का संरक्षण मिलना चाहिए।"

उलेमाओं से धमकियां दिलाने का आरोप
नसीम ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, "मैं भारत के संविधान और न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा करती हूं। दूसरी ओर मेरे पति और उनका परिवार दकियानूसी और गैर इस्लामिक व्यवस्थाओं को अपनाकर मेरा शोषण करना चाहते हैं। कुछ उलेमा मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को मारने के लिए चेतावनी दी जा रही है। मुझे उलेमाओं ने इस तरह का पत्र भेजा है, जिसमें जबरन तलाक कुबूल करने की चेतावनी दी गई है।"

महिला दिल की बीमारी से ग्रसित
नसीमा ने कहा, "मैंने पुलिस से घरेलू उत्पीड़न, तीन तलाक निरोधक कानून और दहेज उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। पिछले साल यह आधा-अधूरा मुकदमा दर्ज किया गया था। मुझे आशंका है कि मेरी बेटियों के साथ भविष्य में अनैतिक अपराध किया जा सकता है। तीन तलाक की धमकी से मैं और मेरी बच्चियां बुरी तरह घबराई हुई हैं।" नसीम जैदी ने गौतमबुद्ध नगर की पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) को लिखित शिकायत दी है।

पीड़िता नामी कॉलेज में पीएचडी की छात्रा 
पीड़िता अपनी 11 साल और छह साल की पुत्री के साथ सेक्टर-55 स्थित घर में रह रही है। दोनों बेटियां सेक्टर-62 स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। वह खुद ग्रेटर नोएडा के नामी कॉलेज से पीएचडी कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि बिजली और पानी का बिल पति द्वारा भरा जाता रहा है, लेकिन कुछ माह पहले पति ने जानबूझकर बिजली-पानी का कनेक्शन कटवा दिया है। इससे उन्हें अंधेरा में रहना पड़ रहा है।

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