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Noida News : गाड़ी का भारी-भरकम या छोटा-मोटा ट्रैफिक चालान कट गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, सालों से कोई मुआवजा पेंडिंग या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) लगने वाली है। यहां पर जाकर आप बिना कोर्ट फीस के कम समय में कई सारे मुकदमों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। कैसे होगा, वो हम बता देते हैं। आप केस माफ या कम करने की गुहार लगा सकते हैं। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम मामलों का निस्तारण किया जाएगा।