Noida News : अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इन केसों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नौ सितंबर को जिला गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
मामलों का तत्काल समाधान
उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।