Noida News : नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की बसें सड़कों पर खड़ी होने से लगने वाले जाम और हादसों को रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है। इस संबंध में 30 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। निजी बस ऑपरेटरों को भी सड़कों पर बसें खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। बसें सड़क पर खड़ी मिली तो चालान काटे जाएंगे और बस को जब्त कर लिया जाएगा।
धारा 10 का नोटिस जारी
नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम एसपी सिंह ने बताया कि स्कूलों और निजी बस संचालकों को सड़कों पर बसें खड़ा न करने के नोटिस जारी करना शुरू कर दिया गया है। अब तक करीब 30 स्कूलों को नोटिस जारी किया जा चुका है कि वे अपनी बसों को स्कूल परिसर के अंदर ही खड़ा करें। यदि स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें स्कूल के भूखंड के आवंटन को निरस्त करने तक का प्रावधान है।
सख्ती से करना होगा पालन
प्राधिकरण का कहना है कि सभी स्कूल और निजी बसों को सेक्टर-69 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में ही खड़ा किया जाए। वैसे अभी छुट्टियां चल रही है, इसलिए स्कूली बसों का सड़क पर खड़ा होना वैसे भी नहीं बनता है। इसलिए सख्ती से इस आदेश का पालन होना चाहिए।