Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा में उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। जिसमें एक ऑटो कंपनी को वॉरंटी अवधि के दौरान खराब बैटरी बदलने में आनाकानी करने पर जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता वाद प्रतितोष आयोग ने इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और उपभोक्ता को नई बैटरी देने का आदेश दिया है।
वारंटी पीरियड में होने के बाद भी नहीं बदली बैटरी
मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद में रहने वाले पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने कहा कि उन्होंने 29 अप्रैल 2023 को गाज़ियाबाद में एक शोरूम से हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। जिसकी कीमत 1,12,229 रुपये थी। ओम प्रकाश ने शिकायत की है कि उनकी स्कूटी की बैटरी मात्र 17 महीने में ही खराब हो गई। जब उन्होंने बैटरी को शोरूम पर लौटाने की कोशिश की, तो वॉरंटी पीरियड के बावजूद शोरूम संचालक ने नई बैटरी देने से मना कर दिया। उन्होंने कई बार शोरूम का दौरा किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद ओम प्रकाश ने कंपनी से मेल के जरिए भी बैटरी की वापसी की अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई।
कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना और बैटरी देने का आदेश
आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को नोटिस जारी किया, लेकिन कंपनी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई में आयोग ने सेवा में कमी के लिए ऑटो कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कंपनी को लिथियम आयन बैटरी को बदलकर नई बैटरी देने का भी आदेश दिया गया। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और अन्य कंपनियों के लिए चेतावनी भी है।