गार्डन गैलेरिया प्रकरण के बाद एक्टिव हुई खाकी, अब नहीं बजेगा साकी…रे

नोएडा के बार और रेस्टोरेंट पर पुलिस की नजर : गार्डन गैलेरिया प्रकरण के बाद एक्टिव हुई खाकी, अब नहीं बजेगा साकी…रे

गार्डन गैलेरिया प्रकरण के बाद एक्टिव हुई खाकी, अब नहीं बजेगा साकी…रे

Tricity Today | गार्डन गैलेरिया में मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

Noida News : नोएडा में गार्डन गैलेरिया में मारपीट प्रकरण के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। रविवार देर रात गार्डन गैलेरिया/एंटरटेनमेंट सिटी मॉल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बार व रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक भी की गई। इसमें एडीसीपी मनीष मिश्रा, एसीपी नोएडा प्रथम प्रवीण कुमार सिंह, सेक्टर-39 थाना प्रभारी व आबकारी निरीक्षक की मौजूदगी में मॉल में मौजूद बार व रेस्टोरेंट संचालकों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। एडीसीपी और एसीपी ने संचालकों से साफतौर पर कहा कि घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।   

घटना होने पर चौकी प्रभारी को करें सूचित
सभी रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिए गए कि किसी भी छोटी-बड़ी घटना होने पर तुरंत चौकी प्रभारी व थाना प्रभारी को सूचित करें। रेस्टोरेंट के अंदर फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट गेट समेत सुरक्षा संबंधी सभी उपकरणों की व्यापक व्यवस्था की जाए। सभी बार रेस्टोरेंट को बताया गया कि सभी रेस्टोरेंट मानकों के अनुसार ही खोले व बंद किए जाएं। किसी भी तरह का झगड़ा या घटना होने पर तुरंत चौकी प्रभारी को सूचित करने के निर्देश दिए गए। 

शराब में मिलावट मिलने पर होगी कार्रवाई 
शराब में मिलावट होने पर होगी कार्रवाई सभी बार रेस्टोरेंट को निर्देश दिए गए हैं कि शराब में किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा गया है कि शराब में चोरी-छिपे अधिक एल्कोहल बेस बना दिया जाता है। जिससे पार्टी का लुत्फ उठाने आए लोग अपना आपा खो देते हैं। झगड़े की वजह यही है। ऐसे में शराब की मिलावट नहीं होनी चाहिए।

पब और बार में लगेंगे नाइट विजन कैमरे 
पुलिस अधिकारियों ने सभी बार और रेस्टोरेंट के अंदर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इनमें एक महीने की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के मांगने पर यह रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए। मानकों के अनुसार काम किया जाए। बार और रेस्टोरेंट में लगाए गए साउंड सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मानकों के अनुसार चलाए जाएं।

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