बिटिया की शादी करेगी योगी सरकार, बस ये 8 शर्तें पूरी करनी हैं

Gautam Buddha Nagar News : बिटिया की शादी करेगी योगी सरकार, बस ये 8 शर्तें पूरी करनी हैं

बिटिया की शादी करेगी योगी सरकार, बस ये 8 शर्तें पूरी करनी हैं

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Noida News : अब बिटिया की शादी योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। गौतमबुद्ध नगर के निवासियों के लिए यह ख़ास खबर है। जिले में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' का लाभ उठा सकते हैं। अब अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। मुख्य रूप से 8 शर्ते हैं। आवेदक माता-पिता को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। गौतमबुद्ध नगर में 27 मई को बेटियों की सामूहिक शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसके लिए जिला प्रशासन में आवेदन मांगे हैं।

क्या है योजना
उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावकों की मदद करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर में आगामी 27 मई को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक 20 मई 2022 तक आवेदन कर सकते है।
 
मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिवार योजना का लाभ उठाएं
गौतमबुद्ध नगर जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह करने के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन मांगती है। इस सामूहिक विवाह योजना के तहत माता-पिता की मदद की जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर जिले में 27 मई का दिन तय किया गया है। उन्होंने बताया की सामूहिक विवाह के लिए जिले के शहरी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभिभावक रजिस्ट्रेशन करवाए और शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।"
 
आवेदन करने के लिए 8 शर्तें हैं
  1. लड़की के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिएं।
  2. विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  3. आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  4. लड़की के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।
  5. आवेदक अभिभावक, लड़का और लड़की का आधार कार्ड होना चाहिए। 
  6. लड़के और लड़की की आयु प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  7. अगर आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हैं तो ऐसे आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  8. सामूहिक विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री या दिव्यांग पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी।

सीधे बेटी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। जिसमें से 35 हजार रुपये लड़की के बैंक बचत खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। विवाह सामग्री पर 10 हजार रुपये का खर्च किया जाता है। बिजली, पानी और टेंट की व्यवस्था करने के लिए 6 हजार रुपए दिए जाते है।

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