मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 को हुई सजा, बाबर और राकेश हुए बरी

बड़ी खबर : मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 को हुई सजा, बाबर और राकेश हुए बरी

मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 को हुई सजा, बाबर और राकेश हुए बरी

Google Image | भाजपा विधायक विक्रम सैनी

Muzaffarnagar : उत्तर प्रदेश में साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों (Muzaffarnagar Violence) से जुड़े मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। खतौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सिंह सैनी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विधायक समेत 12 आरोपियों को 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इन सारे दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, विक्रम सैनी समेत सभी सजायाफ्ता लोगों को हाथों-हाथ जमानत दे दी गई है। अभी हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। सबूत नहीं मिलने के कारण अदालत ने 15 लोगों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत में की गई।

अदालत ने इन 15 आरोपियों को बरी कर दिया
मिली जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए जाने के बाद दोषी विधायक विक्रम सैनी ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दायर की। जिसे कोर्ट नें स्वीकार करते हुए विधायक को जमानत दे दी है। वहीं, इस मामले में कोर्ट ने 15 लोगों को बरी कर दिया है। बरी होने वाले लोग शाहनवाज, बाबर, अबरार, इमरान, उस्मान, राकेश, मनोज, हाजी अनीस, साजेब, मुकर्रम जफर, रफीक, अक्षय, गुलशन , फैजल और धीरज हैं। इनमें एक आरोपी सतीश की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।

इन 12 लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई
मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें खतौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिंह सैनी, मुकर्रम, नूर, फारूक, धर्मवीर, दीपक, सोनू, रोहतास, दीपक, सलेक चंद, रविंदर और प्रदीप शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए 2-2 साल कटे श्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

कवाल में हुआ था बवाल, इसी गांव के रहने वाले हैं विक्रम सैनी
कवाल गांव में बड़ा बवाल हुआ था। खतौली के मौजूदा विधायक विक्रम सैनी इसी गांव के रहने वाले हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। इस गांव में कई लोगों की हत्या के बाद अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़क गई थी। तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ थाना जानसठ में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353 और 336 के तहत केस दर्ज किया था। जिसमें विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। अन्य 15 लोगों की मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई थीं। करीब 9 वर्षों से इस मुकदमे का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान विक्रम सैनी दो बार खतौली विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं।

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