महंत की मौत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एजेंसी करेगी पड़ताल, फोन काल्स के आधार पर आगे बढ़ाई जांच

प्रयागराज : महंत की मौत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एजेंसी करेगी पड़ताल, फोन काल्स के आधार पर आगे बढ़ाई जांच

महंत की मौत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एजेंसी करेगी पड़ताल, फोन काल्स के आधार पर आगे बढ़ाई जांच

Google Image | महंत की मौत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एजेंसी करेगी पड़ताल

प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु से जुड़े राज खोलना जांच एजेंसी के लिए आसान नहीं है। महंत की षोडशी के बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। महंत की मृत्यु के कई राज अब तक दफन हैं, जिन्हें सीबीआई उजागर करने में लगी है। सीबीआई टीम अब काल डिटेल रिपोर्ट और लोकेशन के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ा रही हैं। जांच एजेंसी वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। महंत नरेंद्र गिरि से जुड़े हर तथ्यों पर भी छानबीन की जा रही है।


श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि ने खुदकुशी से पहले अपने सुसाइड नोट में एक ऐसे वीडियो का जिक्र किया था। जिसके सामने आने से उनकी साख को बट्टा लग जाता। लेकिन अब तक ऐसा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है। इसके अलावा करोड़ों की प्रॉपर्टी के विवाद का मामला सामने आया। इस पर आनंद गिरि ने दावा किया था कि ये सब करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए साजिश रची गई। हालांकि आनंद गिरि इस केस में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। पूंछताछ में आनंद गिरि ने ही महंत नरेंद्र गिरि की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही और कई सेवादारों का करोड़पति होना बताया। 


सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरि की सेवा में लगे सेवादारों और शिष्यों के अलावा वहां रह रहे साधु संतों से भी गहन पूछताछ की। सूत्रों का दावा है कि महंत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित आनंद गिरि, मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप ने जो बयान एसआइटी को दिए थे। वही बात उन्होंने सीबीआई के सामने कहीं है कि नहीं इसका भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस केस की विवेचना को समाप्त करके मामला सीबीआई कोर्ट में लेकर जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।


आरोपित शिष्य आनंद गिरि समेत तीनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित उनके शिष्य आनंद गिरि लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब सभी तीनों आरोपित 18 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने सीबीआइ की अर्जी पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। सीबीआई की ओर से अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी व प्रदीप कुमार और आरोपितों के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव व विजय द्विवेदी ने अपना-अपना पक्ष रखा। सीजेएम ने केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को आदेश दिया है कि आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में रखें और नियत तिथि पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए प्रस्तुत करें।

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