UttarPradesh News (आदर्श त्रिपाठी, हरदोई) : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मुस्लिम युवक और उसके परिवार पर एक हिंदू युवती को बरगलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। युवती के साथ कई दिनों तक शारीरिक शोषण करने के साथ, जबरदस्ती गोमांस खिलाने और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाब बनाने का मामला सामने आया है। आरोपियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और गोमांस खिलाने के बाद पीड़ित युवती किसी तरह भागकर अपने घर पहुंची। उसने पूरी घटना परिजनों को बताई।
आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
आरोप है कि मुस्लिम युवक और उसके परिवार के लोग पीछे से युवती के गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने युवती को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। युवती का शोर सुनकर परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
सुरसा थाना क्षेत्र का मामला
मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती को बरगला कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और गोमांस खिलाने का मामला सुरसा थाने के एक गांव का है। हिंदू संगठनों के लोग पुलिस अधीक्षक के यहां पीड़ित युवती और उसके परिवार को लेकर पहुंचे। यहां रहने वाले एक व्यक्ति का आरोप है कि उसका परिवार हरियाणा में काम काम करता था। वहीं पर काम करने वाला युवक फिरोजाबाद का रहने वाला सोहिल ऊर्फ शोएब है। वह और उसके परिवार के लोग कुछ माह पूर्व उसकी बेटी को बहला फुसलाकर साथ ले गए। वहां उन लोगों ने उनकी बेटी पर शोएब से निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। यही नहीं, उन लोगों ने उसे जबरदस्ती गोमांस भी खिलाया।
पीड़ित पक्ष ने लगाए ये आरोप
पीड़ित युवती के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने और गोमांस खाने से इंकार किया, तो आरोपियों ने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया। इसके बाद उनकी बेटी किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर भागकर अपने घर पहुंची। उसने पूरी घटना अपने परिवार के लोगों को बताई। परिवार के लोगों के मुताबिक, आरोपी और उसके परिवार के लोग उसकी बेटी का पीछा करते हुए गांव पहुंचे। जहां से उन लोगों ने उनकी बेटी को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। बेटी के शोर मचाने पर परिवार और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद कुछ लोगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, युवती का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद अदालत में उसके बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। (UttarPradesh Times)