Google Image | आजम खान
Uttar Pradesh News : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। आजम खान के खिलाफ चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारावास सुनाया। हालांकि, व्यवस्था होने के चलते उन्हें हाथों-हाथ जमानत दे दी गई। अब शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने मोहम्मद आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी है।