Ghazipur : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस केस में बीएसपी के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। फैसला सुनाए जाने से पहले गाजीपुर में आदलत के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोर्ट के बाहर भारी सख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुका है।
पढ़िए पूरा घटनाक्रम
घटना 29 नवंबर 2005 की है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास का रुख बदल दिया था। उस दिन कृष्णानंद राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी। पोस्टमार्टम में कृष्णानंद राय के शरीर से अकेले 67 गोलियां निकली थीं। इस मामले में पुलिस ने 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
सांसदी-विधायकी रद्द किए जाने का कानून
इस हत्याकांड में गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट का फैसला बीएसपी सांसद की सांसदी को खतरे में डाल सकता है। कोर्ट से किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा मिलने पर मुजरिम की सांसदी-विधायकी रद्द किए जाने का कानून है।