इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया बरी, आगरा की जिला अदालत ने सुनाया फैसला

टोरेंट पावर के अधिकारी से मारपीट का मामला : इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया बरी, आगरा की जिला अदालत ने सुनाया फैसला

इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया बरी, आगरा की जिला अदालत ने सुनाया फैसला

Google Image | भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया

Agra News : टोरेंट पावर के अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह से मारपीट एवं बलवे के मामले में आरोपी इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को जिला जज की अदालत ने बरी कर दिया है। बता दें कि सांसद को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने पांच अगस्त को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मामले में सांसद के सीनियर वकीलों विजय आहूजा, विमु आहूजा, साजिद अहमद एवं अन्य ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने दो साल की सजा स्थगित करने के आदेश दिए थे। गुरुवार को जिला जज की अदालत ने सांसद को बरी करने के आदेश दिए। ये खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर समर्थकों ने मिठाई वितरण बांटकर खुशी जताई।

क्या था मामला
मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल का है। यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया अपने 10-15 समर्थकों के साथ पहुंचे थे। कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों नें भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससें उन्हें काफी चोटें आईं। भावेश की तहरीर पर सांसद एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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