ऑक्सीजन के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं, इस तरीके से भी मिल सकता है सिलेंडर

बड़ी खबर : ऑक्सीजन के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं, इस तरीके से भी मिल सकता है सिलेंडर

ऑक्सीजन के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं, इस तरीके से भी मिल सकता है सिलेंडर

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

  • - ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश
  • - होम आइसोलेटेड में कोरोना और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ऑक्सीजन उपलब्ध करायी जाए
  • - ऑक्सीजन के लिए कोरोना रिपोर्ट की जरुरत नहीं, डॉक्टर की पर्ची से चल जायेगा काम
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। होम आइसोलेशन के कोविड पॉजिटिव और संभावित कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड टेस्ट लैब में पॉजिटिव आने वाले रोगियों और ऐसे रोगी जिनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण हो,तो ऐसी स्थिति में भी मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसे में मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता का किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से हस्ताक्षरित पर्चा उपलब्ध कराने पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।एफएसडीए की प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने बुधवार देर रात प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किया हैं।

जिलाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सिलेंडर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिवारीजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए जिलाधिकारी जिले में एक या एक से अधिक स्थान चिन्हित करेंगे। मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मरीज के उपयोग के लिए सिलेंडर लेने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेने के बाद ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी।

विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने बताया कि होम आइसोलेटेड कोविड धनात्मक और प्रिजम्पटिव कोविड रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध करायी जाए। कोविड टेस्ट प्रयोगशाला में धनात्मक आने वाले रोगियों तथा ऐसे रोगी जिनके पास धनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, परन्तु उनके खून की जांच, एक्स-रे और सीटी जांच में कोविड के लक्षण दिखायी दे रहे तो उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। दोनों विकल्पों में मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता का किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित पर्चा उपलब्ध कराने पर ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाएगा।

होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेण्डर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिजनों द्वारा आॅक्सीजन सिलेण्डर प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद में एक या एक से अधिक स्थान चिन्हित किये जाएंगे। मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मरीज के उपयोग हेतु मरीज के उपयोग हेतु सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त आॅक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही, सिलेण्डर का चिन्हीकरण कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा। 

प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों हेतु 10 मई 2021 को ऑक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन दर्शायी गयी है। इस मांग में वृद्धि या कमी होने और मरीजों हेतु ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कण्ट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध करायी जाएगी।

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