गैंगरेप और हत्या में एक दोषी को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद

Farrukhabad News : गैंगरेप और हत्या में एक दोषी को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद

गैंगरेप और हत्या में एक दोषी को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद

Google Image | Symbolic Image

Farrukhabad : पिता को खेत से बुलाने गयी 11 वर्षीय बालिका के साथ चार वर्ष पूर्व तीन अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और हत्या कर शव मिट्टी में दबा दिया। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक दोषी को फांसी और दो अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला
अमृतपुर थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 19 जनवरी 2019 को दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें कहा गया था कि छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी पत्नी ने उसे बुलाने के​ लिए 11 वर्षीय पुत्री को खेत पर भेजा था। लेकिन, पुत्री खेत पर नहीं पहुंची। जब वह घर पहुंचे तो पता चला कि पुत्री घर नहीं आई। जब उन्होंने खोजबीन की कुछ दूरी पर सरसों के खेत में पुत्री की चप्पल पड़ी मिली। खेत में अंदर जाकर देखा तो मिट्टी में उसका शव दबा था।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनाई सजा
मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी ने जांच के दौरान जनपद उन्नाव थाना शफीपुर निवासी राधेश्याम, गांव उधरनपुर लीलापुर निवासी मिंटू उर्फ शैलेंद्र व जितेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी राधेश्याम को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा मिंटू उर्फ शैलेंद्र व जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.