पूरा यूपी होगा अनलॉक, सारे जिलों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम, इस जिले में केवल 10 ही मरीज

BIG BREAKING: पूरा यूपी होगा अनलॉक, सारे जिलों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम, इस जिले में केवल 10 ही मरीज

पूरा यूपी होगा अनलॉक, सारे जिलों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम, इस जिले में केवल 10 ही मरीज

Tricity Today | पूरा यूपी होगा अनलॉक

Greater Noida : पूरा उत्तर प्रदेश मंगलवार की सुबह अनलॉक हो गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इस समय कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम आ गई है। उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार अब पूरा उत्तर प्रदेश अनलॉक हो गया है। लेकिन अभी भी शाम 7 बजे से लेकर अगली सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार की सुबह 6:00 बजे की जारी रिपोर्ट के अनुसार अब लखनऊ में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 552, गोरखपुर में एक्टिव मामलों की संख्या 574, मेरठ में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 526, गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 471, बेरली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 460, वाराणसी में एक्टिव मामलों की संख्या 442 और गौतमबुद्ध नगर में एक्टिव मामलों की संख्या 324 है। इस समय सबसे कम कोरोना से एक्टिव मामले कौशाबी में है। कौशाबी में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या इस समय 10 है।

नई गाइडलाइन के नियम
  1. -कोरोना की रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन-सरकारी विभाग में सारे कर्मचारी उपस्थित होंगे। अन्य सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50% उपस्थिति रखी जाएगी। जिन 50 फीसदी कर्मियों को बुलाया जाएगा, उनका भी रोस्टर बनाया जाएगा। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
  2. -निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोले जा सकेंगे। 
  3. -औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को आईडी कार्ड या कंपनी प्रमाण पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। 
  4. -सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। मगर घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाएगा। 
  5. -रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बस में कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। 
  6. -समस्त सरकारी और निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाई, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मंडी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सेनीटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। 
  7. -स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
  8. -माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेशों के मुताबिक कराई जा सकेगी। 
  9. -बेसिक/माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय जरूरत के मुताबिक खोले जा सकेंगे।
  10. -बैंकों-बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणाली व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुले रहेंगे। 
  11. -रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिलेगी। लेकिन वह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे तथा ठेले-खोमचे खोलने की अनुमति मिलेगी।
  12. -ट्रांसपोर्ट कंपनियों/लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी। ताकि कंपनी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करा सकें।
  13. -कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और जोन में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे।
  14. -दुपहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता के मुताबिक चलाने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 
  15. -तीन पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री बैठ सकेंगे। बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति सफर कर सकेंगे। जबकि चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  16. -अंडे/मांस-मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान और ढंके हुए खोलने की अनुमति मिली है। खुले में कोई विक्रय करना गैरकानूनी माना जाएगा।
  17. -पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र व राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।
  18. -कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद-बीज और अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकाने और केंद्र खुले रहेंगे।
  19. -वृक्षारोपण अभियान को देखते हुए वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरी को खोलने की अनुमति मिलेगी।
  20. -राजस्व-चकबंदी न्यायालय कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोले जाएंगे। 
  21. -बाढ़ आदि की तैयारी को देखते हुए जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही ऊर्जा विभाग के कार्यालय और बिल काउंटर भी खोले जाएंगे। 
  22. -प्रदेश में समस्त सरकारी और निजी निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराए जा सकेंगे। 
  23. -प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।
  24. -शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों के साथ कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। 
  25. -आयोजन/समारोह स्थलों पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में भी 2 गज की दूरी होनी चाहिए। शौचालयों में साफ-सफाई व्यवस्था रखी जाएगी। इनके पालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। 
  26. -शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

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