गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना

गाजीपुर एमपी-एमएलए अदालत ने सुनाया फैसला गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना

गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना

Tricity Today | माफिया मुख्तार अंसारी

Ghazipur News : पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के लिए आज का अहम दिन है। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एममएलए कोर्ट 2010 के गैंगस्टर मामले में सजा (Ghazipur MP MLA Court Verdict on Mukhtar Ansari) सुनाएगी। गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट अरविंद मिश्रा की अदालत ने मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी मान लिया गया है। शुक्रवार को मुख्तार के वकील का पक्ष कोर्ट ने सुना। कोर्ट अपराह्न तीन बजे मामले में मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दस साल की सजा और पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई। उसके गुर्गे सोनू यादव को पांच वर्ष की कैद और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी है। बता दें कि इस गैंगस्टर केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड, मीर हसन पर हमले का मामला शामिल था.

2010 में दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने करंडा के सोआपुर निवासी कपिलदेव सिंह की 19 अप्रैल, 2009 को हुई हत्या और मलिकपुरा निवासी मीर हसन पर 24 नवंबर, 2009 को जानलेवा हमले के मामले को शामिल करते हुए वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें मुख्तार अंसारी व सोनू यादव निवासी पसरहीं को निरुद्ध किया था। दोनों मामले में साजिशकर्ता मुख्तार अंसारी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो चुका है। वहीं एक मामले में सोनू यादव भी बरी हो गया है, लेकिन गैंगस्टर के मामले में दोनों दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने दोषी मानते हुए टिप्पणी की थी कि भले ही साक्ष्य के अभाव में मुख्तार अंसारी मुख्य केस में बरी हो गया हो, लेकिन उसके अपराधी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में तीन बजे तक फैसला आने का सभी को इंतजार है।

बांदा जेल में है मुख्तार अंसारी 
मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी। अदालत द्वारा गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा कि सजा 27 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। शुक्रवार को बचाव पक्ष की भी दलील को अदालत सुनेगी।

तीसरे केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार
मुख्तार अंसारी को तीसरे गैंगस्टर केस में दोषी करार दिया गया है। इससे पहले भी अवधेश राय हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। कृष्णानंद हत्या केस में मुख्तार को कोर्ट से दस साल की सजा मिली थी। वहीं अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा मिली है। अवधेश राय यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे।

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