Google Image | सरकार ने जारी किया नया आदेश अब सिर्फ 25 लोग ही विवाह समारोह में हो सकेंगे शामिल
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह के लिए नए आदेश जारी किए हैं। विवाह समारोह में अब ज्यादा से ज्यादा 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे उससे ज्यादा नही राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय और जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में 25 आमंत्रित अतिथि ही आ सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। नही तो वो लोग सज़ा के भागीदार होंगे।
शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। दो गज की दूरी और सैनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी। आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सैनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने साफ किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
इससे पहले 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों और खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन लागू हैं। इसी बीच कोरोना के संक्रमण में तेजी से कमी आई है। सरकार का कहना है लॉकडाउन से उत्तर प्रदेश मे कोरोना के केसेस मे थोड़ी कमी देखने को मिल रही है।