23 दोषियों को 10-10 साल की कैद, आठ पुलिसवालों की हुई थी हत्या

बिकरू कांड : 23 दोषियों को 10-10 साल की कैद, आठ पुलिसवालों की हुई थी हत्या

23 दोषियों को 10-10 साल की कैद, आठ पुलिसवालों की हुई थी हत्या

Google Image | बिकरू कांड

Kanpur News : कानपुर के चर्चित बिकरू कांड से जुड़े गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई है। कुख्यात विकास दुबे के गैंग से जुड़े सदस्यों को कानपुर देहात की गैंगेस्टर कोर्ट ने सजा दी है। बिकरू के गैंगस्टर मामले में अदालत ने 30 में से 23 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सात आरोपित को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया गया है। जिस वक्त कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया उस वक्त कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

दो जुलाई 2020 को हुआ था बिकरू कांड
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 30 आरोपियों पर गैंगस्टर का मामला दर्ज करके उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम (ADJ 5) दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी।

इनको हुई सजा और ये दोषमुक्त
कोर्ट ने 23 आरोपितों जिनमें बिकरू गांव का हीरू दुबे, श्यामू बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, बबलू मुसलमान, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जिलेदार, राम सिंह यादव, जय बाजपेई, धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी, छोटू शुक्ला को गैंगस्टर मामले में दोषसिद्ध किया है। वहीं दोषमुक्तों में गुड्डन, प्रशांत, सुशील कुमार, बालगोविंद, राजेंद्र मिश्र, रमेशचंद्र और संजय हैं।

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