आगामी 1 जून सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक कुछ शर्तों के साथ लोगों को कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में छूट मिलेगी
कंटेनमेंट जोन के इलाके में प्रतिबंध लागू रहेंगे
पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा
पहले की तरह शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा
यूपी में ऐसे 20 जिले हैं, जहां सक्रिय मरीजों की संख्या आज 600 से अधिक है। इन जनपदों में राहत नहीं मिली है
कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में ढील दे दी है। आगामी 1 जून सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक कुछ शर्तों के साथ लोगों को कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में छूट मिलेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के इलाके में प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। पहले की तरह शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और सक्षम अधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है।
गौतमबुद्ध नगर समेत 20 जिलों में नहीं मिली राहत
हालांकि जिन जनपदों में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 30 मई को 600 से अधिक है, उनमें फिलहाल लॉकडाउन से कोई राहत नहीं मिली है। यूपी में ऐसे 20 जिले हैं, जहां सक्रिय मरीजों की संख्या आज 600 से अधिक है। ये जिले गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया हैं। इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की रोजाना कोरोना रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। जिस दिन एक्टिव केस की संख्या 600 से कम होगी, उस दिन इन जनपदों में भी कर्फ्यू में मिलने वाली ढील स्वतः लागू हो जाएंगी। इसी तरह अगर किसी जनपद में लॉकडाउन से राहत मिलने के बावजूद सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से अधिक होती है, तो उस जनपद में भी लॉकडाउन के नियम लागू हो जाएंगे और सारी छूट समाप्त हो जाएगी। फिर से समस्त गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी।
सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 5 दिन खुलेंगी दुकानें
प्रदेश में दुकान और बाजारों को हफ्ते में 5 दिन सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। सभी दुकानों पर और दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सुपर मार्केट को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोलने की अनुमति मिली है।
20 जिलों को छोड़कर अन्य जनपदों में नई गाइडलाइंस ये हैं -
कोरोना की रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन-सरकारी विभाग में सारे कर्मचारी उपस्थित होंगे। अन्य सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50% उपस्थिति रखी जाएगी। जिन 50 फीसदी कर्मियों को बुलाया जाएगा, उनका भी रोस्टर बनाया जाएगा। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोले जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने कहा है कि निजी कंपनियां महामारी से बचाव को देखते हुए work-from-home की व्यवस्था को लागू कर प्रोत्साहित करें। हर प्राइवेट कंपनी में भी कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाना अनिवार्य है।
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को आईडी कार्ड या कंपनी प्रमाण पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयों में भी कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा।
सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। मगर घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सब्जी मंडियों में भी हेल्प डेस्क स्थापित कराई जाएगी।
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बस में कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। ताकि लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा सके। इन सेंटरों पर बने कोविड हेल्प डेस्क पर टेस्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी।
समस्त सरकारी और निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाई, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मंडी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सेनीटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। हर हेल्पडेस्क पर एक रजिस्टर होगा, जिसमें संदिग्ध और लक्षण युक्त व्यक्तियों को प्रवेश ना देकर उनकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रोजाना स्पष्ट विवरण (जिसमें नाम, आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर लिखा हो) के साथ भेजी जाएगी। ताकि जिला प्रशासन ऐसे लोगों की तुरंत स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करा सके।
स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेशों के मुताबिक कराई जा सकेगी। बेसिक/माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय जरूरत के मुताबिक खोले जा सकेंगे।
बैंकों-बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणाली व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुले रहेंगे। यहां सामान्य कामकाज जारी रहेगा। हालांकि इन केंद्रों पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आवश्यक सेवाओं के प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया है। इसलिए राज्य सरकार ने कहा है कि बैंक और वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनके आईडी कार्ड के आधार पर आवागमने से न रोका जाए। साथ ही बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा नहीं होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है। लेकिन वह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे तथा ठेले-खोमचे खोलने की अनुमति है, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा।
ट्रांसपोर्ट कंपनियों/लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी। ताकि कंपनी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करा सकें।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और जोन में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति है। लेकिन उन्हें निर्धारित सीट क्षमता से ज्यादा सवारियां नहीं बैठानी हैं। स्टैंडिंग सवारियों को ले जाने की अनुमति नहीं है। संचालन के दौरान चालक/परिचालक और सहायक कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करेंगे। यात्रियों से भी कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। बसों में बैठने से पहले परिवहन निगम, बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। बस स्टेशन अथवा करीब के स्थान पर 108 एंबुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी। ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल इसका इस्तेमाल किया जा सके।
दुपहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता के मुताबिक चलाने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
तीन पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री बैठ सकेंगे। बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति सफर कर सकेंगे। जबकि चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
अंडे/मांस-मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान और ढंके हुए खोलने की अनुमति मिली है। खुले में कोई विक्रय करना गैरकानूनी माना जाएगा।
पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र व राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।
कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद-बीज और अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकाने और केंद्र खुले रहेंगे।
वृक्षारोपण अभियान को देखते हुए वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरी को खोलने की अनुमति मिली है।
राजस्व-चकबंदी न्यायालय कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोले जाएंगे। सरकार ने कहा है कि न्यायालयों में रोजाना इस तरह से सुनवाई की जाए, ताकि अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अंदर और बाहर जमा न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में सुनवाई के लिए अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।
बाढ़ आदि की तैयारी को देखते हुए जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही ऊर्जा विभाग के कार्यालय और बिल काउंटर भी खोले जाएंगे।
प्रदेश में समस्त सरकारी और निजी निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराए जा सकेंगे।
प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।
शादी समारोह और अन्य आयोजनों में आगंतुकों की उपस्थिति के लिए कुछ शर्तें और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक बंद स्थान अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों के साथ कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इन सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
आयोजन/समारोह स्थलों पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में भी 2 गज की दूरी होनी चाहिए। शौचालयों में साफ-सफाई व्यवस्था रखी जाएगी। इनके पालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
राज्य सरकार ने शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है।