पोलिंग पार्टी को मिलेगी छूट, इन कंपनियों में काम चालू रहेगा, जानें और किसे मिलेगी रियायत

कोरोना कर्फ्यू : पोलिंग पार्टी को मिलेगी छूट, इन कंपनियों में काम चालू रहेगा, जानें और किसे मिलेगी रियायत

पोलिंग पार्टी को मिलेगी छूट, इन कंपनियों में काम चालू रहेगा, जानें और किसे मिलेगी रियायत

Google Image | Uttar Pradesh Curfew

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए आज रात से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। यह कर्फ्यू शनिवार की रात 8:00 बजे से सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवाजाही और दूसरी गतिविधियों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ही लोगों को आवागमन की छूट मिलेगी। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बाबत सूचना दे दी है। 

इन लोगों को मिलेगी छूट

मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 अप्रैल, शनिवार की रात 8:00 बजे से 19 अप्रैल, सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक 35 घंटे के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। इस समयाकाल में आवश्यक स्वाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टी, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अलावा किसी अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग, नगर निगम-नगर पंचायत-ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी। इस अभियान में चीनी मिलों की भी मदद ली जाएगी।


इन कंपनियों में काम चालू रहेगा

शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनका पालन सुनिश्चित कराया जाना जिला पुलिस-प्रशासन की जिम्मेदारी है। आदेश में कहा गया है कि रविवार को कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योग, विशेष रुप से फार्मास्यूटिकल, दवा और सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को भी चलाने की अनुमति दी जाती है। इन कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कार्मिकों/श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। 

शादी समारोह पर भी रहेगी नजर

सरकार ने कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में पहुंचने वाले लोगों की संख्या को भी कम कर किया है। शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। हालांकि खुली जगहों पर 100 लोग शादी समारोह में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उनके बीच सामाजिक दूरी बनी होनी चाहिए। उन्हें नियमित अंतराल पर सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा। इसके अलावा महामारी से बचने के लिए जरूरी दूसरे नियमों का भी पालन करें।

एनडीए की परीक्षा संचालित होगी

रविवार को पूर्व निर्धारित एनडीए (National Defense Academy) की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। सरकार ने कहा है कि यह परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही संपन्न कराई जाएगी। परीक्षार्थियों और परीक्षा से जुड़े दूसरे लोगों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।

राज्य परिवहन के लिए नई शर्तें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक परिवहन और राज्य परिवहन की बसों में 50% लोगों को बैठाकर यात्रा की अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना आवश्यक होगा। अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस-प्रशासन से नियमों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया है।

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