यूपी में इंडस्ट्री लगाने वालों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक छूट मिलेगी, जानिए गौतमबुद्ध और गाजियाबाद को कितना फायदा

आज की सबसे बड़ी खबर : यूपी में इंडस्ट्री लगाने वालों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक छूट मिलेगी, जानिए गौतमबुद्ध और गाजियाबाद को कितना फायदा

यूपी में इंडस्ट्री लगाने वालों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक छूट मिलेगी, जानिए गौतमबुद्ध और गाजियाबाद को कितना फायदा

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Lucknow : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने गुरुवार को ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। इनमें अगले 5 वर्षों के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति को बड़े पैमाने पर बदला गया है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने यूपी में उद्योग लगाने वालों को भारी-भरकम छूट दी हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के कई जिलों में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को जमीन की खरीद-फरोख्त पर 100% स्टांप ड्यूटी की छूट दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि सबसे कम छूट गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को मिलेगी। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी के अलावा पूंजीगत सब्सिडी, राज्य जीएसटी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया है।

पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को 4 हिस्सों में बांटा
सरकार की ओर से दी गई जानकरी के मुताबिक प्रोत्साहन के लिए 4 निवेश प्रतिबद्धता आधारित परियोजना श्रेणियां चिन्हित की गयी हैं। प्रत्येक परियोजना की पात्रता के लिए आवश्यकत न्यूनतम पूंजी निवेश करना जरूरी है। रियायतें इसी आधार पर मिलेंगी। मसलन, राज्य में 50 करोड़ रुपये से अधिक और 200 करोड़ रुपये से कम पूंजी निवेश वाले उद्योग को वृहद श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह 200 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपये से कम पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाइयां मेगा श्रेणी में रहेंगी। सरकार में बताया की 500 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 3,000 करोड़ रुपये से कम पूंजी निवेश को सुपर मेगा श्रेणी में माना जाएगा। 3,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

 यूपी के किस इलाके में कितनी छूट देगी सरकार
नई उद्योग नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान और रियायतों में स्टाम्प शुल्क में छूट की व्यवस्था है। इसके तहत उद्योग लगाने के लिए कम्पनी राज्य में भूमि खरीदेगी। अगर कम्पनी राज्य के बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में इकाई स्थापित करती है तो जमीन खरीद पर लगने वाला स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब, 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। पूरे मध्यांचल में यह छूट 75 प्रतिशत दी जाएगी। पश्चिमांचल में यह रियायत दो हिस्सों में बांट दी गई है। वेस्ट यूपी के गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर बाकी क्षेत्र में 75 प्रतिशत छूट स्टांप ड्यूटी में सरकार देगी। अगर उद्योग गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जनपदों में लगाया जाएगा तो भूमि खरीद पर केवल 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।

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