गौतमबु्द्ध नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उम्मीदवार अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉक या जिला पंचायत के बकायेदार इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी पेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ नोड्यूज प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) भी जमा करना होगा। जो उम्मीदवार प्रमाण पत्र नहीं जमा करेगा, उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी के पास सभी बकायेदारों के नाम की लिस्ट होगी। हर उम्मीदवार के नाम का मिलान किया जाएगा। सभी नामांकन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगा।
बताते चलें कि गौतमबुद्ध नगर जिले में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। इसके लिए 7 अप्रैल से ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को एक खास शर्त का पालन करना होगा। किसी भी प्रत्याशी पर ब्लॉक और जिला पंचायत का किसी तरह का कर, शुल्क या जुर्माना नहीं होना चाहिए। मतलब उम्मीदवार किसी भी तरह से बकायेदार नहीं होना चाहिए। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को ऐसे लोगों की लिस्ट रिटर्निंग अफसर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
नामांकन के दौरान लिस्ट में शामिल नामों का नामांकन फॉर्म में लिखे नाम से मिलान किया जाएगा। अगर कोई नाम बकाएदारों की लिस्ट में मिलता है, तो उसका नामांकन निरस्त माना जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह यादव ने सभी खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को अपने क्षेत्र के बकायेदारों की सूची बनाकर भेजने का निर्देश दिया है। जिला पंचायत के अधिकारी भी अपने बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं।