शादी का झांसा देकर दो सगे भाइयों ने विधवा महिला संग किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया यह अहम फैसला

बरेली : शादी का झांसा देकर दो सगे भाइयों ने विधवा महिला संग किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया यह अहम फैसला

शादी का झांसा देकर दो सगे भाइयों ने विधवा महिला संग किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया यह अहम फैसला

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश के बरेली में  महिला से दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों को फास्टट्रैक कोर्ट ने 10 -10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके अलावा और दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट अरविंद शुक्ला ने शनिवार को सजा का आदेश किया है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि थाना हाफिजगंज में लिखाई गई रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा रिठौरा निवासी एक महिला के पति की मौत के बाद आरोपी रिजवान हमदर्दी जताकर महिला के संपर्क में आया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए थे।

इसके आलावा महिला से दो लाख रुपये में काम करने के नाम पर ऐठ लिए थे। लेकिन जब महिला ने अपने दो लाख रुपए वापस मांगे तो टाल दिया। शादी का दबाव बनाया तो बहन की शादी के बाद शादी करने को कहने लगा। झांसे में लेकर रिजवान दुष्कर्म करता रहा, पीड़िता की लिखित शिकायत के अनुसार 15 मई 2015 को वह रिजवान की शिकायत करने उसके भाई इमरान के पास गई। इमरान ने भी उसे अकेला पाकर कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी।
 
अदालत ने रिजवान और इमरान को दोषी ठहराते हुए दोनों 10 -10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके अलावा और दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। इसके अलावा अभियुक्त रिजवान पर 500 रूपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया है।

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