Google Image | यूपी सरकार ने E-Pass के लिए जारी की नई गाइडलाइंस
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को हराने के लिए 131 घंटे का लॉकडाउन लागू है
यह गुरुवार की सुबह 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा
इस दौरान सभी सामान्य गतिविधियां बंद रहेंगी
इमरजेंसी, मेडिकल और इसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को लॉकडाउन से छूट दी गई है
लेकिन उन्हें कहीं आने जाने के लिए E-Pass जारी करवाना होगा
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को हराने के लिए 131 घंटे का लॉकडाउन लागू है। यह गुरुवार की सुबह 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी सामान्य गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी, मेडिकल और इसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। लेकिन उन्हें कहीं आने जाने के लिए E-Pass जारी करवाना होगा। अपर मुख्य सचिव, शासन रेणुका कुमार ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को E-Pass से जुड़ा शासनादेश जारी किया है। इसमें संबंधित सारे नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया है।
सोमवार, 3 मई को जारी शासनादेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि, “कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रदेश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में पिछले साल की तरह ऑनलाइन E-Pass जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पहले की तरह सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं और लोगों को E-Pass जारी करने के लिए बनाई गई है। आम लोग भी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए E-Pass के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं।
E-Pass से जुड़े नियम ये हैं –
E-Pass जारी करवाने के इच्छुक लोग https://rahat.up.nic.in/ पर उपलब्ध https://rahat.up.nic.in/epass लिंक के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
संस्थागत पास के लिए भी यहीं से आवेदन किया जाएगा। हालांकि एक संस्था आवेदक समेत अधिकतम पांच कार्मिकों हेतु आवेदन कर सकेगी।
प्रशासनिक अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन करेंगे। उसके बाद इन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृत किए गए आवेदनों के लिए ऑनलाइन E-Pass जारी किया जाएगा। आवेदन के मोबाइल नंबर पर भेजे गए SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन इसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकेंगे।
E-Pass की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।
E-Pass की वैधता के दौरान जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को E-Pass के साथ पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदन के समय दिए गए जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र मान्य होगा।
जनपद की सीमा के अंतर्गत वैध E-Pass संबंधित जिले के उपजिलाधिकारी जारी करेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी प्रदेश की सीमा के अंदर अंतरजनपदीय E-Pass जारी करेंगे। सिर्फ इन दोनों अधिकारियों के पास ही E-Pass जारी करने का अधिकार होगा।
संस्थानों के लिए जारी E-Pass लॉकडाउन की पूर्ण अवधि तक वैध होंगे। हालांकि आम लोगों के लिए जारी जनपदीय E-Pass सिर्फ 1 दिन के लिए वैध होगा। अंतरजनपदीय E-Pass की वैधता 2 दिन की होगी।
पुलिसकर्मी चेकिंग के दौरान E-Pass का सत्यापन QR-Code के माध्यम से करेंगे। अपर मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है कि यह मात्र आवश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में आम लोगों को मुश्किलों से राहत देने के लिए है। इसका मकसद संक्रमण को फैलने से रोकना है। इसलिए इसे जारी करते वक्त पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए।
किसी विशेष मामले में दूसरे राज्यों से जुड़े E-Pass के लिए प्रस्थान जनपद के जिलाधिकारी इसे जारी करेंगे।
मुख्य सचिव ने आम लोगों को E-Pass में किसी भी असुविधा के समय तत्काल मदद के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनसे जरूरत के समय संपर्क कर समाधान मांगा जा सकता है- 1 – रामकेवल, विशेष सचिव, राजस्व विभाग – 9411006000, 2 – चन्द्रकान्त, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट – 9988514423, 3 - व्हॉट्सएप नंबर – 9454411081, 4 - राहत आयुक्त कार्यालय – 0522-2238200