Tricity Today | औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाया गया
औद्योगिक इकाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने औद्योगिक क्षेत्रों के वेयरहाउसिंग और गोदामों के लिए भूखंडों के खरीदे जाने योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की अधिकतम सीमा को 66 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार पिछले महीने 22 जून को आयोजित 38वीं बैठक में ये फैसला लिया गया था। इस निर्णय से प्रदेश के कारोबारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। इससे पहले 7 अप्रैल 2021 से प्रभावी व्यवस्था चल रही थी। मगर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी के कार्यालय आदेश के अनुसार नए फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। पहले औद्योगिकए वेयरहाउसिंग और गोदाम के लिए 18 मीटर की चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर अधिकतम क्रय योग्य एफएआर 1.5 था नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक वेयरहाउसिंग और गोदाम के लिए बढ़ाकर अधिकतम 2.5 तक कर दिया गया है। इसी तरह 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित औद्योगिक वेयरहाउसिंग और गोदाम के भूखंडों का अधिकतम क्रय योग्य एफएआर पहले 2.0 था। इसे बढ़ाकर अब अधिकतम 2.5 तक कर दिया गया है।
यूपीसीडा द्वारा क्रय योग्य एफएआर बढ़ाये जाने से उद्यमियों को अपने वर्तमान भूखण्ड पर ही अपने कार्यों के विस्तार हेतु अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो जाएगी। आजकल भूमि की अनुपलब्धता तथा बढ़ी हुई भूमि की कीमतों को देखते हुए उद्यमियों को यूपीसीडा द्वारा लिए गए इस निर्णय से राहत मिलेगी। इस एफएआर से ऐसे उद्योग जिनके संचालन में अधिक निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होती है, को ज्यादा लाभ मिलेगा। फॉर्मा, बायोटेक उद्योग तथा अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों को कम कीमत पर अपने उद्योग चलाने में सहायता मिलेगी।