हवस के कानून को मिली इजाजत : इस देश में अब 9 वर्षीय बच्चियों की हर उम्र के पुरुष से हो सकती है शादी, सरकार ने दी मंजूरी

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International News : इराक देश में एक ऐसे कानून को मंजूरी मिली है, जिसको हवस का कानून भी कह सकते हैं। इराक में अब किसी भी उम्र का पुरुष 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है। हैरानी बात है कि इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इराक के मौलानाओं ने इस कानून को लेकर सरकार से मांग की थी और सरकार ने इजाजत भी दे दी है। अब इराक में 9 साल की बच्ची 18 साल के युवा लड़के या फिर 70 साल के बुड्ढे से भी निकाह कर सकती है। इराक देश में लागू हुआ यह कानून अब पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

तलाक और प्रॉपर्टी जैसे अधिकारों का हनन
दुनिया तेजी के साथ बदलता जा रही है। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर देश की सरकार चिंतित रहती है, लेकिन उल्टा इराक देश में हो रहा है। वहां पर बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। इराक में अब लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से घटाकर 9 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए तलाक और प्रॉपर्टी जैसे अधिकारों को भी प्रतिबंध कर दिया गया है।
 
"अनैतिक संबंध" से बचाने का तर्क दिया
बेहद शर्म की बात तो यह है कि इराक सरकार ने इसको लेकर एक अजीबोगरीब तर्क दिया है। इराक सरकार ने कहा है कि यह कानून इसलिए लाया गया है, जिससे लड़कियां "अनैतिक संबंध" से बच सकें। यह कानून इराक में वर्ष 1959 में ही लागू हो जाता, लेकिन महिलाओं ने इसका खूब विरोध किया था। जिसकी वजह से कानून लागू नहीं हो पाया। हालांकि, महिलाएं आज भी इसका विरोध कर रही है। उसके बावजूद उनकी एक नहीं चल सकी।

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