बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के पूर्व निदेशक को दिया झटका, पूरी जानकारी

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New Delhi : बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली के पूर्व निर्देशक की जमानत से संबंधित याचिका रद्द कर दी। आम्रपाली पूर्व निदेशक ने अपने खिलाफ धनशोधन मामले में मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। जमानत की अर्जी उच्चतम न्यायालय में शिव प्रिया ने दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पूर्व निर्देशक शिव प्रिया की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा यह इस तरह की मेडिकल आपात स्थिति का मामला नहीं है। यह याचिका 4 अगस्त के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, धनशोधन निवारण अधिनियम, लखनऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत की अर्जी के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया।

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