बड़ी खबर : ईडी ने आम्रपाली के पूर्व निदेशक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की, इस मामले में लिया एक्शन

Google Image | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)



Delhi-NCR : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अम्रपाली समूह के एक पूर्व निदेशक की 4.79 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। साथ ही ईडी ने शेल कंपनियों के माध्यम से घर खरीदारों के पैसे का हेरफेर करने से संबंधित फर्जीवाड़े की जांच जारी रखी है। सोमवार को अम्रपाली समूह से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह बड़ी जानकारी दी। हालांकि इस मामले में अब 20 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। 

शीर्ष अदालत में जस्टिस यूयू ललित और अजय रस्तोगी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सोमवार को ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने पीठ को बताया कि प्रेम मिश्रा की संपत्ति कुर्क की गई है। वह आम्रपाली के रियल्टी फर्म में निदेशक थे। यह संपत्ति उन्होंने घर खरीदारों के पैसे से अवैध रूप से अर्जित की थी। अदालत की तरफ से नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रेम मिश्रा पर 10.26 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। 

फॉरेंसिक ऑडिट और अदालत के 2019 के फैसले में यह रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को ईडी की स्टेटस रिपोर्ट और प्रेम मिश्रा की संपत्तियों की कुर्की आदेश की एक कॉपी फॉरेंसिक ऑडिटर को जमा कराने के लिए कहा। ताकि इनका मिलान कराया जा सके और 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा हो सके। पीठ ने आदेश देते हुए कहा है कि ईडी का एक संबंधित अधिकारी मिश्रा के मामले में अग्रवाल की मदद करेगा। 

प्रेम मिश्रा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, जब अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है, तो उनके मुवक्किल को ईडी के सामने पेश होने के लिए मजबूर न किया जाए। जैन ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धनशोधन रोकथाम संबंधी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि इस संबंध में मामला दर्ज हुआ है। हालांकि सोमवार को सुनवाई किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। अब इसमें 20 सितंबर को फिर सुनवाई की जाएगी।

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