New Delhi : आम्रपाली बिल्डर की हाउसिंग परियोजनाओं में फ्लैट और प्रॉपर्टी खरीदकर फंसे खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए सोमवार को अदालत ने बैंकों को चार बड़े आदेश दिए हैं। जिनसे फ्लैट खरीदारों को बड़ी सहूलियत मिलेंगी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा, "इस समस्या के लिए जितना बिल्डर जिम्मेदार है, बैंक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। लिहाजा, बिल्डर से जुड़ी बकायादारी फ्लैट खरीदारों से वसूल नहीं की जा सकती है।" इतना ही नहीं अदालत ने आदेश दिया है कि बैंक फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली शुरू करेंगे।
खरीदारों से पेनल्टी वसूल नहीं करेंगे बैंक
सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देशों के साथ एक विस्तृत आदेश दिया है। जिसमें कहा गया है कि होम बायर्स से बैंक कोई पेनल्टी वसूल नहीं करेंगे। क्योंकि, डिफॉल्ट बिल्डर की ओर से किया गया है न कि खरीदारों ने किया है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस पूरे मामले में बैंकों की भी गलती थीं। बैंकों ने नियमों की अनदेखी की है।
डिफॉल्ट बैंक खाते एनपीए से बाहर करें
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि खरीदारों के डिफॉल्ट करने वाले खातों को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किस्तों का भुगतान नहीं करने और डिफ़ॉल्ट होने के कारण बैंकों ने बायर्स के पैन पर एंट्री की हैं। जिससे खरीदारों का सिबिल स्कोर खराब हो गया है। खरीदारों को आने वाले वक्त में बैंकिंग प्रक्रियाओं में परेशानी होगी। खरीदारों की ओर से यह मुद्दा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया है कि सिबिल स्कोर को बहाल किया जाना चाहिए।
केवल मूलधन और ब्याज लेंगे बैंक
सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश में कहा है की खरीदारों से बैंकों को केवल मूलधन और ब्याज लेने की अनुमति होगी। पेनल्टी और ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। घर खरीदारों की देनदारी उस तारीख से मानी जाएगी, जब उन्हें फ्लैट पर कब्जा सौंप दिया जाएगा। उसके बाद खरीदार अपनी देनदारी का निर्वहन करेंगे। इसके बाद अगर फ्लैट खरीदार डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक उचित कार्रवाई कर सकते हैं।
बैंक सारे खातों को नियमित करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों को एक और बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है, खरीदार व्यक्तिगत रूप से अपने ऋणदाता बैंकों से संपर्क करेंगे। बैंक उनके खातों को नियमित कर देगा। किसी भी शेष भुगतान को बैंक सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाले खाते में वितरित किया जाएगा।