Ghaziabad News : गाजियबाद में विभिन्न मुद्दों का निस्तारण सुलह, समझौतों के आधार पर कराने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वाहन चालान के अलावा कई प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि भारी और बड़े चालान को निपटाने के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है।
समय और तारीख
जनपद न्यायालय परिसर में 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज सचिन सुनील प्रसाद ने बताया कि लोक अदालत में अपराधी के शमनीय वाद धारा 138 पराक्रम्य, लिखित अधिनियम, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वादकारी, दीवानी, फौजदारी के लघु मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी, मोटर चालान, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकारी वाद एवं दांपत्य विवादों के प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण के लिए वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा।