Ghaziabad News : सड़क हादसों में कमी लाने की कवायद के क्रम में पुलिस आज शुक्रवार से नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसके तहत वाहनों के पंजीकृत स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को अपर पुलिस उपायुक्त यातायात ने पुलिस लाइन सभागार में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए है।
आज से यह नियम लागू हुए
अपर पुलिय उपायुक्त यातायात रामानंद कुशवाहा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना ही स्कूल-कॉलेज जाने वाले नाबालिग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। वाहन के पंजीकृत स्वामी पर 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन वर्ष के कारावास से दंडित करने का प्रावधान है। साथ ही वाहन का पंजीकरण 12 माह तक रद्द करने और वाहन चला रहे किशोर का 25 वर्ष की आयु होने तक ड्राइविंग लाइसेंस न करने का भी प्रावधान है।
सड़क दुर्घटनाओं में भी आएगी कमी
उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में घटित सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने अधिनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अभियान चलाकर नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसा होने से जहां सड़क हादसों में कमी आएगी, वहीं लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सकेंगे।