यूपी सरकार ने रेरा में किए तीन बड़े बदलाव, नेफोमा को आपत्ति

नोएडा | 7 साल पहले | Agency

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नोएडा। रियल एस्टेट रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) में प्रदेश सरकार ने तीन बड़े बदलाव कर दिए हैं। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेमबर्स एसोसिएशन (नेफोमा) ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। संगठन ने प्रदेश सरकार पर बिल्डरों से सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। कानून में किए गए तीन बड़े बदलावों को वापस लेने की मांग की है।

नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा, बिल्डरों से घर खरीद रहे लोगों के हितों सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने रेरा बनाया है। हम लोगों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस कानून में बदलाव करके बेकार कर दिया है। तीन बड़े बदलाव किए हैं। एक, जिन प्रोजेक्टों में आरडब्ल्यूए या निवासियों की किसी संस्था ने रखरखाव का जिम्मा ले लिया है, उन्हें प्रचलित योजना नहीं माना जाएगा। दूसरा, जिन प्रोजेक्टों के लिए बिल्डर प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांग लेगा या 60 फीसदी घरों की रजिस्ट्री हो जाएंगी, उन्हें भी प्रचलित योजना से बाहर कर दिया गया है।

सरकार के इस काम से खरीदारों को नुकसान होगा। बिल्डर अपनी जिम्मेदारियों से अलग हट जाएंगे। बिल्डर लाॅबी के दबाव में सरकार ने यह कदम उठाया है। पहले तो बिल्डर आसानी से घर बनाकर नहीं देते। घर देते ही भाग जाते हैं। खरीदारों को सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। सरकार से अपील की गई है कि इन बदलावों को वापस लें, नहीं तो खरीदारों को व्यापक नुकसान होगा। हमें मजबूरी में आंदोलन या अदालत का रास्ता अख्तयार करना पड़ेगा। 

अन्नू खान, नेफोमा के अध्यक्ष

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