मासूम बच्ची से रेप करने वाले युवक को दस साल की सजा

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ग्रेटर नोएडा: आठ साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले को गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र जिला न्यायाधीश (प्रथम) दस साल की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 26 फरवरी, 2013 को दादरी क्षेत्र में मासूम बच्ची से रेप किया गया था। युवक अपहरण करके बच्ची को अपने फ्लैट पर ले जाकर रेप किया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश यादव ने बताया कि 26 फरवरी, 2013 को दादरी कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में रहने वाले युवक जावेद ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। जोवद ने पहले बच्ची का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद बच्ची को अपने फ्लैट में ले गया था। वहां रेप किया और मौके से फरार हो गया था। उस समय बच्ची की मां किसी काम से दिल्ली गई हुई थी। वापस लौटने पर बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। जिसके बाद बच्ची की मां ने दादरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश यादव ने बताया कि मामले में दोनों तरफ से छह गवाह पेश हुए। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जावेद को दोषी करार दिया। मंगलवार को अपर सत्र जिला न्यायाधीश (प्रथम) रामनरेश मौर्या ने दोषी जावेद को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है। पास्को एक्ट का भी दोषी करार दिया है। पुलिस ने जावेद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

 

बच्ची अपने बयान से नहीं पलटी
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान दोषी युवक ने पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया था। पीड़ित बच्ची की मां कुछ दिन के लिए गायब हो गई थी। लेकिन, बच्ची के बयान कोर्ट में हो चुके थे। बच्ची अपने बयान से नहीं पलटी। जो अहम बात रही।

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