BIG BREAKING: कुख्यात सुंदर भाटी समेत 12 अभियुक्तों को 30 मार्च को सजा सुनाएगी अदालत, हरेंद्र नागर हत्याकांड में पाए गए दोषी

Tricity Today | कुख्यात सुंदर भाटी



गौतमबुद्ध नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुख्यात सुंदर भाटी समेत 12 दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चर्चित हरेंद्र नागर हत्याकांड़ में कोर्ट 26 मार्च को सभी 12 दोषियों को सजा सुनाने वाली थी। लेकिन अब अदालत 30 मार्च को फैसला सुनाएगी। एक दिन पहले, 25 मार्च को ही गौतमबुद्ध नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हरेंद्र प्रधान हत्याकांड मामले में सुंदर भाटी समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। पहली बार सुंदर भाटी को किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। 

अभी तक सुंदर भाटी सभी मामलों में गवाहों और पक्षकारों पर दबाव बनाकर बरी होने में कामयाब हो रहा था। यह गौतमबुद्ध नगर पुलिस और अभियोजन की बड़ी कामयाबी है। गुरुवार को जिले में अफवाह फ़ैल गई थी कि सुंदर भाटी और उसके गुर्गों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गौतमबुद्ध नगर के जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत नागर ने बताया कि मूलरूप से दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गांव के रहने वाले हरेंद्र प्रधान की 2015 में ग्रेटर नोएडा कोतवाली क्षेत्र के नियाना गांव में हत्या कर दी गई थी। हरेंद्र प्रधान अपने साथियों सहित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां से वापस लौटते वक्त सुंदर भाटी गैंग के गुर्गों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। 

हरेंद्र नागर दादूपुर गांव का ग्राम प्रधान था। हमले के दौरान हरेंद्र प्रधान के सरकारी गनर की भी गोली लगने से मौत हुई थी। जवाबी गोलीबारी में एक बदमाश भी मारा गया था। पुलिस ने जांच के दौरान सुंदर भाटी गैंग के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए थे। इसके बाद सुंदर भाटी सहित गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। गुरुवार को इस मामले में सुंदर भाटी, सिंहराज, ऋषिपाल, योगेश, अंकित, बिल्लू, कालू, विकास सहित कुल 12 बदमाशों की पेशी हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत नागर ने बताया कि जिला न्यायालय में इस मामले पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुंदर भाटी और उसके साथियों को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को सजा पर बहस होगी और अदालत सजा सुनाएगी।

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