Gurugram News : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। किसान अब अपनी फसल का बीमा 16 अगस्त तक करा सकते हैं। गुरुग्राम में फसल बीमा की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दी गयी है।
ये है फसल बीमा के नियम
डीसी निशांत कुमार ने बताया कि प्रधामनंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल को बीमित कराने के लिए 16 अगस्त तक आवेदन करना होगा। योजना के तहत कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते, वो अपने बैंक को लिखित आवेदन भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले बीमा कराने की योजना ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए अलग-अलग निर्धारित थी। जिसके तहत बैंक से ऋण लेकर खेती करने वाले किसान का बैंक, स्वयं का पैसा काटकर उनकी फसल का बीमा कर देते थे। लेकिन, अब सरकार ने उन किसानों के लिए भी इसमें छूट प्रदान की है।
इस दर से मिलेगा मुआवजा
निशांत कुमार ने बताया कि जिले में खरीफ फसल का बीमा करने के लिए कपास के लिए प्रीमियम राशि 4929.75 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह धान के लिए 1927.42 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिये 929.12 रुपए और मक्का के लिए 988.42 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
72 घंटे में दें नुकसान की जानकारी
डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई फायदे हैं। योजना के तहत आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, जलभराव व अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान के लिए बीमित फसल का मुआवजा दिया जाता है। फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर किसान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप में फसल खराब होने की सूचना देना आवश्यक है। योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर या संबंधित बैंक और कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।