Hapur News : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि पीड़ित रउफ अहमद ने थाना बहादुरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें कहा गया था कि वह दिल्ली से मोबाइल का सामान खरीदकर कर क्षेत्र में बेचने का कार्य करता है। छह अप्रैल-2016 को कस्बा स्याना में दुकानदारों को सामान बेचने का कार्य किया। सामान बेचकर 30 हजार रुपये जमा किए। पैसे उसने बैग में रख लिए और स्याना से बाइक पर सवार होकर हापुड़ के लिए रवाना हुआ। जब वह कस्बा डेहरा कुटी पहुंचा तो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने उसकी बाइक रुकवा ली। बदमाशों ने तमंचे से आतंकित करते हुए उससे बैग और जेब में रखे आठ हजार रुपये लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी फिरोज पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मोहल्ला चैनापुरी थाना हापुड़ देहात और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर फिरोज के पास से लूटी गई धनराशि भी बरामद हो गई थी।
मामले में सुनाई सजा
पुलिस ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। लेकिन, कुछ कारणों के चलते आरोपी फिरोज की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई। आरोपी फिरोज के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी फिरोज को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। भुगतान न करने पर दोषी को 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।