Lucknow : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज और वयोवृद्ध नेता मोहम्मद आजम खान को सांसद-विधायक विशेष न्यायालय ने 3 वर्ष की सजा सुना दी है। यह सजा रामपुर में गुरुवार को सुनाई गई है। आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। जिसके तहत आजम खान को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला
आजम खान को 3 साल की सजा भड़काऊ भाषण मामले में हुई है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 27 जुलाई 2019 को आजम खां के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ था। आजम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज करवाया था। दरअसल, उस दिन रामपुर जिले की मिलक विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री आजम खां ने भड़काऊ भाषण दिया था। पुलिस ने आकाश सक्सेना के आरोपों को सही पाते हुए आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पिछले करीब 3 वर्षों से इस मुकदमे पर सुनवाई चल रही थी। अब गुरुवार को अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार में दिग्गज मंत्री रहे आजम खान को दोषी करार दिया और उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई है।
सजा के तुरंत बाद मिली जमानत
अदालत से सजा होने के तुरंत बाद मोहम्मद आजम खान को जमानत दे दी गई है। वह जमानत पर रिहा हो गए हैं। अदालत से बाहर आने के बाद मोहम्मद आजम खान ने कहा, "इन धाराओं में यह अधिकतम सजा है। साथ ही जमानत देने का जरूरी नियम है। लिहाजा, मुझे जमानत दे दी गई है, लेकिन मैं इंसाफ की लड़ाई लडूंगा।" आजम खान से पत्रकारों ने यह सवाल भी पूछा कि क्या यह सजा होने के बाद आपके विधायक रहने पर कोई कानूनी परेशानी आएगी। आजम खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।