बड़ी खबर : त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ में धारा-144 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

लखनऊ | 3 साल पहले | Sandeep Tiwari

Google Image | Symbolic Photo



राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से धारा-144 लगा दी गयी है। लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोर्डिया के आदेश पर आगामी महाशिवरात्रि, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और तमाम त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 को आगे भी लागू रखने का फैसला लिया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को प्रभावित कर रहा है जिसको देखते हुए लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने गुरुवार देर शाम यह आदेश दिया है।

50 प्रतिशत झमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल
कोविड-19 को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में समय-समय पर गाइडलाइन का पूर्णता पालन कराया जाए। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोनों में रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम व स्पोर्ट्स स्टेडियम शासन के निर्देशानुसार सोमवार से शुक्रवार तक 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे, वहीं स्विमिंग पूल अग्रिम आदेशों तक पहले की तरह बंद रहेंगे।

5 से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक
बिना पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ना तो 5 या इससे अधिक व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकाले गा, ना ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति का समूह बनाएगा और ना ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल जुलूस व अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियम 2011 संशोधित के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

अन्य खबरें