Google Image | केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्रा जेल से रिहा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की करीब 4 महीने बाद मंगलवार को जेल से रिहाई हुई। सोमवार को जिला जेल में आशीष मिश्र की जमानत आदेश के संबंध में जमानतदार दाखिल किए गए थे। इनके सत्यापन रिपोर्ट मंगलवार को जिला जज अदालत में प्राप्त होने पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने जमानत प्राप्त आशीष मिश्र मोनू की रिहाई आदेश जिला कारागार खीरी को भेज दिया। इसी आदेश के आधार पर आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
बेल ऑर्डर को करना पड़ा था संशोधित
बता दें कि जेल से बाहर लाने के पहले जेल अधीक्षक और पुलिस इंस्पेक्टर ने गेट से बाहर आकर हालात का जायजा लिया कि कैसे आशीष को बाहर ले जाया जाएगा, पुलिस की घेराबंदी किस तरह होगी, जिसमें आशीष को निकाला जा सके। लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। ये आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। इससे पहले बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ी। इस वजह से उनकी रिहाई 15 फरवरी यानी आज हुई।
ये था मामला
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से जुड़ा है। यहां किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि भड़की हिंसा के दौरान किसानों ने एक ड्राइवर समेत चार लोगों को पीट-पीटकर मार डाला था। इसमें एक पत्रकार भी मारा गया था। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया था।