Google Image | बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने बड़ा फैसला लिया है। अगर राज्य के किसी भी वकील को कोरोना वायरस का संक्रमण होगा तो इलाज के लिए त्वरित सहायता के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ₹25,000 की मदद देगा। यह जानकारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जानकी शरण पांडेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जानकी शरण पांडेय ने बताया कि दिन-प्रतिदिन राज्य में कोरोना वायरस के कारण संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी, सदस्य अजय यादव और अखिलेश कुमार अवस्थी से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई अधिवक्ता कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसे त्वरित सहायता दी जाएगी। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अधिवक्ता को ₹25000 की आर्थिक सहायता देगा।
चेयरमैन ने बताया कि इसके लिए अधिवक्ता को एक आवेदन भेजना होगा। इस निर्णय की बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अंकज मिश्रा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, सीनियर एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा और बार काउंसिल के युवा सदस्य राकेश पाठक ने सराहना की है।
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