ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान लगी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान जो ट्रांसपोर्टर टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब टैक्स पर पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने लॉकडाउन के दौरान मोटरयान तथा मालयान पर देय कर पर लगी पेनल्टी को माफ कर दिया है। इस आशय का शासनादेश नोएडा के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को भेजा गया है।

गौतमबुद्ध नगर के एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि शासन ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 9 (3) के तहत पेनल्टी माफ करने का आदेश जारी किया है। लेकिन शर्त यह है कि वाहन मालिकों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर देय वाहन कर जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें पेनल्टी की छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। शासन ने मार्च तथा अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान वाहन करों पर वसूली जाने वाली पेनल्टी को माफ  कर दिया है।

आपको बता दें कि हाल ही में नोएडा बस एसोसिएशन ने भी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एआरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। एसोसिएशन ने राज्यपाल को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा था। एसोसिएशन की मांगों पर आर्थिक लाभ देते हुए शासन ने लॉकडाउन के दौरान देय वाहन कर की पेनल्टी माफ की है।

अन्य खबरें