Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर मेरठ मंडल के 6 जिलों में नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अब रोजाना रात 8:00 बजे से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान लोगों पर सीआरपीसी की धारा-144 के तहत तमाम तरह की पाबंदी लगाई गई हैं। नाईट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में नाइट कर्फ्यू दो घंटे बढ़ाया गया है। अब रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेरठ मंडल की कमिश्नर अनीता सी मेश्राम के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मेरठ मंडल के सभी जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह नाइट कर्फ्यू का सख्ती के साथ पालन करवाएं।
लोगों को हिदायत दी जाए कि वह अपने सभी काम धंधे खत्म करके रात 8:00 बजे तक हर हालत में अपने घर पहुंच जाएं। अगले दिन सुबह 6:00 बजे के बाद ही घरों से निकलने के लोगों को इजाजत दी जाए। गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को किसी भी सूरत में घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
आपको बता दें कि मेरठ मंडल के जिलों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर में गुरुवार को 143 नए केस आए हैं। गाजियाबाद में 86 लोगों को संक्रमण हुआ है। मेरठ में 33 लोग और चपेट में आ गए हैं। बुलंदशहर में 5 और बागपत में 7 लोग बीमार पड़े हैं। हापुड़ जिले में 3 केस दर्ज किए गए हैं।
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