ग्रेटर नोएडा: कूड़ा निस्तारण नहीं किया तो लगेगा जुर्माना, ले जाने का किराया भी वसूला जायेगा

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



बड़े संस्थानों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना है। अगर निस्तारण नहीं किया तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जुर्माना लगाएगा और उसकी ढुलाई का शुल्क भी वसूल किया जाएगा। दोबारा कूड़ा मिलने पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का पालन कराने के लिए प्राधिकरण ने संबंधित विभाग के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेनेटरी इंस्पेक्टर आदि को नामित कर दिया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिरकण के एसीईओ दीपचंद ने आदेश जारी कर दिया है। पहली बार थूकने पर 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अगस्त में हुई बोर्ड बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के मुताबिक, बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पादित करने वाले संस्थानों को खुद कूड़े का निस्तारण करना होगा। निस्तारण के बाद बच्चे अपशिष्ट को उठाने और उसके ले जाने का शुल्क संबंधित संस्था को देना होगा। जुर्माना लगाने की स्थिति में अपशिष्ट उठाने और उसके ले जाने का शुल्क भी लिया जाएगा।

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